Allahabad High Court ने दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोपी गोरखपुर के Farhan उर्फ सानू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सानू पर शादी का वादा करके रेप करने और बाद में इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
Allahabad High Court: न्यायमूर्ति ओमप्रकाश त्रिपाठी ने दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश त्रिपाठी ने फरहान उर्फ सानू की अर्जी पर दिया है। एफआईआर थानाॉ रामगढताल गोरखपुर में दर्ज है। उन्होंने कहा है कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाया और रेप किया। बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा है। आरोपी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। दुष्कर्म का कोई साक्ष्य नही है। उसने इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं बनाया है।
उत्तर प्रदेश में है लव जिहाद के खिलाफ कानून
Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पिछले साल कानून बनाया था। इसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित करवाया था। विपक्षी दलों की तरफ से इस विधेयक का काफी विरोध किया गया था। कानून के तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढ़ें
- Allahabad High Court में साल 2022 से होगी मुकदमों की E-Filing
- Allahabad High Court ने पॉक्सो एक्ट पीड़िता के मामले में पुलिस और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पर दिया कार्रवाई का आदेश
- Allahabad High Court ने सभी स्टाफ के लिए मास्क पहनना किया अनिवार्य