राष्ट्रपति चुनाव लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने बुधवार की शाम 5 बजे देश के राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग 14 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 20 जुलाई को मतगणना होगी।
चुनावों से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रपति निर्वाचन के मद्देनजर अपने सदस्यों के लिए कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर अगर भ्रष्टाचार या अपराध के आरोप मिलते हैं तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि , ”वोट डालने के लिए चुनाव आयोग विशेष पेन का इंतजाम करेगा। बता दें कि जमानत राशि 15 हजार है जो नामांकन के साथ ही जमा करना होगा।
भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2017 को समाप्त हो रहा है।
एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के लिए जो नाम है उनमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव शामिल हैं वहीं कांग्रेस की लिस्ट में एनीसीपी अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का नाम शामिल है
लोकसभा और राज्य सभा के 776 सांसदों के कुल वोटों की कीमत 5,49,408 है जबकि पूरे देश में 4120 विधायकों के वोटों की कीमत 5,49, 474 है। इस तरह कुल वोटों की कीमत 10,98,882 है और जीत के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 5,49,442 चाहिए होता है।
बीजेपी को अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवाने के लिए 5.49 लाख कीमत के बराबर वोटों की दरकार है। देश के 29 राज्यों में से 12 में भाजपा की सरकार है। भाजपा को मिलाकर एनडीए 15 राज्यों पर काबिज है।
राष्ट्रपति चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण बातें –
- राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है, जनता की जगह उसके प्रतिनिधि वोट डालते हैं यानि ये सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव है।
- भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति को राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि यानि विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनते हैं।
- राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 776 सांसदों के अलावा विधानसभाओं के 4120 विधायक वोट डालेंगे। यानी कुल 4896 लोग मिलकर नया राष्ट्रपति चुनेंगे।
- भारत का कोईनागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वो एक राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है।