2019 से एटीएम में कैश डालने का वक्त बदल जाएगा। अगले साल से शहरों के एटीएम में रात 9 बजे और गांवों में शाम 6 बजे के बाद नगदी नहीं डाली जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में एटीएम में नगदी भरने की समय सीमा को दोपहर चार बजे तक रखा गया है इसके लिए एटीएम तक नगदी पहुंचाने वाली एजेंसियों को दिन में ही बैंकों से नगदी लेनी पड़ेगी और उसे दिन के पहले हिस्से में ही सुऱक्षाकर्मियों से लैस गाड़ी में एटीएम तक पहुंचाना होगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में एटीएम में नगदी भरने के ये निर्देश 8 फरवरी, 2019 से लागू होने की बात कही गई है। देश में करीब 8000 कैश वैन परिचालन कर रही हैं। इन कैश वाहनों में रोजाना करीब 15 हजार करोड़ रूपए नगदी ले जाया जाता है। पिछले कुछ समय से एटीम कैश वाहनों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इन मामलों को देखते हुए सरकार नए नियम लाई है। सभी कैश वैन में जीएसएम बेस्ड ऑटो-डायलर के साथ सिक्योरिटी अलार्म और मोटराइज्ड सायरन लगाए जाएंगे।
सभी कैश वैन में CCTV, लाइव GPS ट्रैकिंग और बंदूकों के साथ कम से कम दो सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होंगे। सिक्योरिटी गार्ड की बंदूकों से दो वर्ष में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग की जाएगी और इनकी बुलेट प्रत्येक दो वर्षों में बदली जाएंगी। वाहन में बैठे अपराधियों की ओर से पीछा करना, हमले, अपराधियों को भगाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना और मुश्किल वाली स्थिति से कैश वैन को सुरक्षित निकालने जैसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग शामिल होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन