SEBI ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने PAN Card को AADHAR Card से लिंक करने को कहा है। सेबी (SEBI) ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। Income Tax Department ने कहा था कि अगर कोई PAN Card होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।
30 सितंबर से पहले कर ले Link
SEBI ने एक Press Release में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के तहत कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। SEBI ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि निवेशकों के पैन कार्ड आधार नंबर 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाएं।
एक मैसेज से कर सकते हैं Link
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- इसमें नीचे की तरफ लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
- इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
पैन कार्ड को आधार से Link करना क्यों जरूरी?
अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसे ज्यादा TDS देना होगा। और यदि पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। आधार-पैन लिंक न होने के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है।
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