पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की उप मुख्यमंत्री रहते हुये उन्हें आवंटित बंगले को खाली करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही एवं न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने यादव की उप मुख्यमंत्री रहते हुये उन्हें राजधानी पटना के 5,देशरत्न मार्ग में आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
#news: बिहार, तेजस्वी यादव को खाली करना पड़ेगा बंगला, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका#bihar
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 7, 2019
पूर्व मुख्य न्यायाधीश शाही एवं न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेता प्रतिपक्ष ने इससे पहले बंगला खाली करने के सरकार के आदेश को पटना उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यादव की याचिका 06 अक्टूबर 2018 को खारिज कर दी थी। इसके बाद यादव ने डबल बेंच में याचिका दायर की, जो आज खारिज कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि यादव को महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान 5, देशरत्न मार्ग का यह बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। बिहार सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया था।
बिहार में राजग सरकार में सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 5, देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है। वहीं, तेजस्वी यादव को राज्य सरकार ने 1, पोलो रोड का बंगला आवंटित किया है।
-साभार, ईएनसी टाईम्स