Aadhaar Card के साथ-साथ PAN Card इस समय हर एक व्यक्ति के पास होता है। यह हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। बैंकों और सभी प्रकार की सरकारी व वित्तीय क्रियाओं के लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

दरअसल, वित्त मंत्रालय की नई Policy के अनुसार अब सभी पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, यदि इस तारीख तक आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नही कराया तो आपको एक भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
31 मार्च है PAN Card लिंक कराने की आखिरी तारीख
वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हर एक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी केवल 31 मार्च, 2022 तक अपना पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। यदि निर्धारित समय तक पैन कार्ड लिंक नहीं कराया गया तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद भी यदि कोई उस पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको दोषी माना जाएगा।
अपना PAN Card ऐसे करें लिंक
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- यहां अपनी डिटेल्स जैसे- पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज कर के “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- अंत में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
ऐसे करें चेक
- सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी भरें।
- इसके बाद “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
- अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।
- यहां आपको अपना आधार कार्ड नंबर और पैन नंबर डालना होगा।
- इसके बाद “View Aadhaar Link Status” पर क्लिक करना होगा
- इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

Income Tax Act की धारा 272B के तहत होगी कार्रवाई
एक धारक के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, यदि धारक के पास एक से अधिक PAN Card होगा तो उस पर Income Tax Act की धारा 272B के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा क्योंकि यह भी एक अहम अपराध है। इससे आपका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
एक से अधिक PAN Card होने पर क्या करें?
यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपन एकस्ट्रा पैन कार्ड Income Tax Department में जाकर जमा कर सकते हैं। Income Tax Act 1961 के Section 272B में इसका प्रावधान दिया गया है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा।

ऐसे करें फॉर्म डाउनलोड
- सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “Request For New PAN Card/ Changes Or Correction in PAN Data” पर क्लिक करें।
- अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।
- यहां फॉर्म को डाउनलोड कर के उसका Print Out निकलवा लें।
- अब फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियां भरें।
- अंत में फॉर्म को NSDL (National Securities Depository Limited) दफ्तर में जमा कर आएं।
NOTE: ध्यान रहें यह फॉर्म ऑफलाइन मोड में ही जमा करना होगा।
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