मंत्री होकर ऐसी भाषा कैसे? सुप्रीम कोर्ट की विजय शाह को फटकार

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सुप्रीम कोर्ट की विजय शाह को फटकार
सुप्रीम कोर्ट की विजय शाह को फटकार

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विजय शाह एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील माहौल में नेताओं को बेहद सोच-समझकर बयान देना चाहिए।

विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और त्वरित सुनवाई की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “आपके मुवक्किल ने जो बयान दिया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे किस पद पर बैठे हैं। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें अधिक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।”

हाई कोर्ट का आदेश और एफआईआर

दरअसल, बीते सोमवार को इंदौर जिले के एक गांव रायकुण्डा में एक जनसभा के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद मानपुर पुलिस थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस के मुताबिक, यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(B), और 197(1)(C) के तहत दर्ज की गई है, जो देश की संप्रभुता, सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों से संबंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट में माफी की दलील

विजय शाह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका AOR शांतनु कृष्णा के माध्यम से दायर की गई। याचिका में कहा गया कि बयान को गलत समझा गया और उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली गई है। मीडिया ने मामले को जरूरत से ज्यादा उछाल दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि “एक मंत्री होने के नाते आपको जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, खासकर ऐसे संवेदनशील समय में।”

मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय की ओर से ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा गया कि “मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुख्यमंत्री ने मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।” प्राथमिकी बुधवार रात लगभग 11:30 बजे दर्ज की गई।

बयान पर शाह की सफाई

सार्वजनिक आलोचना के बाद विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि वह सेना और ‘बहन सोफिया’ का सम्मान करते हैं। अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह बार-बार माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया को ‘देश की बहन’ बताया और कहा कि उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा की मिसाल पेश की है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा की गई इस तरह की टिप्पणी कितनी गंभीर है और उसका कानूनी असर क्या हो सकता है।