शराब के शौकीन अब घर में तय सीमा से अधिक शराब नहीं रख सकते हैं इसके लिए यूपी सरकार से लाइसेंस लेना होगा। और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी।
पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरने वाले ही होम लाइसेंस के लिए योग्य होंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी।
आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके अनुसार किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए।
यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नई नीति के अनुसार, देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है।