दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सीमित अवधि और सख्त शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों को बड़ी राहत मिली है।
केवल 18 से 21 अक्टूबर तक जलेंगे ग्रीन पटाखे
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोग 18 से 21 अक्टूबर के बीच ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने या बेचने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई विक्रेता ऐसा करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
ग्रीन पटाखा निर्माताओं की निगरानी होगी सख्त
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का भी जिक्र किया, जब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। कोर्ट ने कहा कि अब “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाने की जरूरत है। इसलिए हरित पटाखों को ही सीमित अवधि के लिए अनुमति दी जा रही है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं ताकि फर्जी पटाखों की पहचान हो सके। साथ ही, एक गश्ती दल नियमित रूप से ग्रीन पटाखा निर्माताओं की जांच करेगा।
दिवाली के बाद मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने कहा कि कई बार बाहरी राज्यों से गैर-हरित पटाखों की तस्करी होती है, जिससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर ‘खराब’ श्रेणी में
सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा फिर जहरीली होने लगी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) के अनुसार, राजधानी का AQI 211 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। पिछली बार 11 जुलाई को वायु गुणवत्ता इतनी खराब दर्ज की गई थी। मानसून के दौरान प्रदूषण में कमी आई थी, लेकिन अब मौसम बदलने के साथ प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।