देश में दस रुपये के विभिन्न प्रकार के सिक्कों व इन सिक्कों को लेकर जनता के बीच उत्पन भ्रम को दूर करते हुए आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कोई भी सिक्का अवैध नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी वकील शुजा ज़मीर ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि ”उपभोक्ता किसी भी सिक्की को लेकर परेशान न हो क्योंकि बाजारों में चलन हो रहे सभी सिक्के असली है।“
उन्होंने सिक्के को लेकर आगे कहा कि ”भारत की वैध मुद्रा को लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है, इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है।“
RBI ने सिक्कों को लेकर जारी किया बयान….
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जारी बयान में कहा कि ”आरबीआई ने तरफ से इन विशेष सिक्कों को विशेष मौके जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक थीम पर सिक्के जारी किया गए थे जिसमें 2011 में रुपये का चिन्ह शामिल करने के बाद बदलाव आया।“
बाजार में सिक्कों को लेकर जारी है विवाद….
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपभोक्ता के लिए मार्केट में समय-समय पर कई प्रकार के 10 रुपए के सिक्कों को चलन में जारी किया गया है। जिसमें शेरावाली की फोटो, संसद की तस्वीर, होमी भाभा की तस्वीर और बीच में 10 रुपए अंकित हुआ रहता है तो वहीं कई सिक्कों में पक्तियों की संख्या 10 से अधिक रहती है। जिसको लेकर अक्सर बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों के बीच विवाद होता रहता है। हालांकि अब आरबीआई द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद लोगों का भ्रम दूर होगा और दुकानदार 10 रुपए के किसी भी तरह के सिक्के लेने से आनाकानी नहीं करेंगे।