बिहार में गया के बहुचर्चित हत्याकांड आदित्य मर्डर केस की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने जेडीयू की निलंबति नेता मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव समेत दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा रॉकी यादव के बिंदी यादव को दोषियों को बचाने के अपराध में पाया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। बता दें पिछले साल 7 मई को कार के ओवरटेकिंग को लेकर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि आदित्य ने रॉकी के कार को ओवरटेक किया था।

बता दें जिला अदालत ने 31 अगस्त राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी, राजेश कुमार और तेनी यादव हत्या का दोषी ठहराया था। इसके अलावा रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को भी अपराधियों को बचाने की कोशिश का दोषी पाया गया।

क्या था पूरा मामला?

Aditya Sachdeva Murder Case: Three convicts get life imprisonmentयह मामला किसी मर्डर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यह मामला पिछले 7 मई का है। इसी रात को घर लौटते वक्त आदित्य ने एक कार को ओवरटेंकिग की। इस ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12 वीं के छात्र आदित्य सचदेवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आदित्य अपने मित्र के साथ कार से घर लौट रहा था। आदित्य सचदेवा के साथ गाड़ी में सवार दोस्त आयुष ने कहा था, ‘उन्होंने रॉकी की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी तरफ से हवाई फायरिंग की जाने लगी। उनमें से एक ने कमांडो ड्रेस पहन रखी थी। उन्होंने मेरे दोस्तों को मारा और गोलियां चलाईं, जिसमें मेरे मित्र आदित्य की मौत हो गई।’ इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद रॉकी यादव फरार हो गया था। पुलिस की लगातार दबिश के दबाव में रॉकी यादव ने स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट में उसे जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी और रॉकी यादव को जेल भेजने का आदेश दिया था। पुलिस ने चार्जशीट में रॉकी यादव के अलावा उसके चचेरे भाई तेनी यादव, पापा बिंदी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी बनाया था।