झूठा लालच देकर जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर अब केस चलाने की तैयारी की जा रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया है, इसके तहत अगर कोई भी सेलिब्रिटी गुमराह करने वाले विज्ञापन करता है, तो उसे 3 साल के लिए बैन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इस विधयक में गलत विज्ञापन पेश करने वाले सेलिब्रिटीज पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है।
रामविलास ने बताया- अगर कोई भी विज्ञापन निर्माता गलत या फिर किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करता है जो गुणवत्तायुक्त न हो और जनता के लिए हानिकारक हो, तो उस सेलिब्रिटी को दोषी माना जाएगा और नए विधेयक के तहत उस सेलिब्रिटी पर केस चलाया जाएगा। जिसके बाद दोषी सेलिब्रिटी और निर्माता पर दो साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी के खिलाफ ऐसे एक से ज्यादा मामले होते हैं, तो ऐसे में हर अगले मामले के लिए 5 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
विधेयक से जुड़ी खास बाते
- इस विधेयक को उपभोक्ता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में पेश किया गया है। इसके अनुसार, अगर किसी उत्पाद से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचता है लेकिन नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में छह महीने की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- अगर किसी भी उत्पाद से उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य पर मामूली सा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में दोषी एक साल तक की कैद तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का पात्र होगा।
- अगर किसी उपभोक्ता की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है, तो ऐसे में सात साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर किसी भी गलत उत्पाद के उपयोग से किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सात साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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