Delhi Pollution and GRAP: दिल्‍ली सरकार का विंटर एक्‍शन प्‍लान तैयार, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए GRAP लागू

Delhi Pollution and GRAP: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज (रविवार), 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू कर दिया है।

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Delhi Pollution and GRAP

Delhi Pollution and GRAP: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लग जाता है। दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब ना हो इसके लिए दिल्‍ली सरकार ने विंटर एक्‍शन प्‍लान तैयार किया है।कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज (रविवार), 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू कर दिया है।इसके तहत कई चीजों पर आज से ही रोक लगा दी गई है। आइए जानते हैं पूरे ग्रेडेड रिस्‍पांस एक्‍शन प्‍लान के बारे में विस्‍तार से।

Delhi Pollution and GRAP: इन चीजों पर लगी रोक

  • दिल्‍ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध

खुले में निर्माण सामग्री नहीं रख सकेंगे

वाहन से धुंआ निकलता दिखने पर होगी कार्रवाई

खुले में कूड़ा जलाने पर सख्‍ती

आपातकाल में ही कर सकेंगे डीजल जनरेटर का इस्‍तेमाल

मालूम हो कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है। GRAP पहला स्टेज तब एक्टिव होगा जब एयर क्वॉलिटी इंडेस्क यानी AQI 200 से ज्यादा होने का पूर्वानुमान होगा।

Delhi Pollution and GRAP: 4 श्रेणियों में लागू किया जाता है ग्रैप

  • स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
  • स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
  • स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

Delhi Pollution and GRAP: स्‍टेज 1 के दौरान ये लगेंगी पाबंदियां

  • निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे
  • सड़कों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा
  • जहां ट्रैफिक अधिक होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती
  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी, डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा

Delhi Pollution and GRAP: स्‍टेज 2 के तहत लगने वाली पाबंदियां

  • रोजाना सड़कों की सफाई होगी, जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा
  • होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर के इस्‍तेमाल पर रोक
  • अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं
  • लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग शुल्‍क में इजाफा
  • लेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ेंगे

स्‍टेज 3 की पाबंदियां

  • ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां बंद होंगी। मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी
  • दिल्ली-एनसीआर में खनन कार्यों पर रोक, स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद होगा
  • BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध आ सकते हैं

स्‍टेज 4 की पाबंदियां

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद होगी, सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर रोक, जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट
  • सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट
  • एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे, बाकी घर से काम करेंगे

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