Bikram Majithia: ड्रग्स तस्करी के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया (Bikram Majithia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब मजीठिया चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया (Bikram Majithia) की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगाते हुए कहा कि उन्हें 24 फरवरी को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की अर्जी लगानी होगी। साथ ही CJI ने पंजाब सरकार को चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों से परहेज करने की भी हिदायत दी।
Bikram Majithia पर दर्ज केस को बड़ी उपलब्धि के तौर पर भुना रही थी कांग्रेस
बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान देखते हुए यह राहत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नजदीक इस तरह का केस दर्ज करने पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जो अब तक मजीठिया पर दर्ज केस को बड़ी उपलब्धि के तौर पर भुना रही थी।
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली क्राइम ब्रांच में ड्रग तस्करों से साठगांठ का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद राहत के लिए वह मोहाली कोर्ट गए। हालांकि वहां अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। जिसके बाद वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। वहां भी उन्हें नामांकन भरने की राहत मिली लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई।
बिक्रम मजीठिया पंजाब में मजीठा और अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट में वह पंजाब कांग्रेस के प्रधान और सीएम चेहरे की दौड़ में शामिल नवजोत सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। जिस वजह से अमृतसर ईस्ट पंजाब की सबसे हॉट सीट हो चुकी है। मजीठिया इन दोनों सीटों से नामांकन भी भर चुके हैं।
पंजाब सरकार द्वारा दर्ज किए ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है।
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