Crypto Tax: अब गिफ्ट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट्स टैक्स से बाहर, जानिए क्या है वजह

सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) लेनदेन, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी और Non-Fungible Tokens (NFTs) शामिल हैं। जिनकी कीमत ₹ 10,000 से अधिक है। वो 1 जुलाई, 2022 से TDS कटौती के अधीन होंगे।

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Crypto Tax: क्रिप्टोकरेंसी बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई है। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक , अब गिफ्ट कार्ड, कूपन और रिवॉर्ड पॉइंट को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) नहीं माना जाएगा। डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी पर सोर्स (TDS) पर 1% टैक्स डिडक्टेड टैक्स (TDS) के अंतर्गत नहीं आएगा।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 प्रतिशत टीडीएस आज यानी 1 जुलाई, 2022 से लागू होता है, लेकिन एक अधिसूचना ने स्पष्ट किया है कि कुछ वस्तुओं की गणना डिजिटल संपत्ति में नहीं की जाएगी।

Crypto Tax: अब गिफ्ट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रिप्टो टैक्स से बाहर, जानिए क्या है वजह
Crypto Tax: Cryptocurrency

सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) लेनदेन, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी और Non-Fungible Tokens (NFTs) शामिल हैं। जिनकी कीमत ₹ 10,000 से अधिक है। वो 1 जुलाई, 2022 से TDS कटौती के अधीन होंगे।

आयकर अधिनियम में जोड़े गए खंड 47 A में, “VDA” को क्रिप्टोग्राफी या अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाई गई किसी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन के रूप में माना जाएगा और भारतीय या किसी अन्य विदेशी मुद्रा को बाहर रखा गया है। जबकि Non-Fungible और किसी एक जैसे फिट होने वाले अन्य टोकनों को शामिल किया जाएगा।

हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि कुछ डिजिटल वस्तुओं को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) से बाहर रखा जाएगा।

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Crypto Tax

CBDT की अधिसूचना में कहा गया है कि “केंद्र सरकार वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को अधिसूचित करती है जिन्हें वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से बाहर रखा जाएगा। CBDT ने अपनी सूचना में इन संपत्तियों को शामिल किया है जिन्हें वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से बाहर रखा जाएगा। पहली गिफ्ट कार्ड या वाउचर, एक रिकॉर्ड होने के नाते जिसका उपयोग माल या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उसमें माल या सेवाओं पर छूट रखी जाएगी। दूसरी माइलेज पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट या लॉयल्टी कार्ड, को प्रॉफिट, बेनिफिट,रिवॉर्ड, के तहत प्रत्यक्ष मौद्रिक विचार के बिना दिया गया रिकॉर्ड है, जिसका उपयोग केवल सामान या सेवाओं या सामानों पर छूट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तीसरी होगी वेबसाइटों या प्लेटफार्मों या एप्लिकेशन की सदस्यता।

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बता दें कि यह नई सूचना 30 जून, 2022 से लागू कर दी गई थी। अब यह सुनिश्चित करेगा कि छूट के रूप में लिस्ट के आइटम क्रिप्टोकरेंसी, NFTs और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित टीडीएस ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं आते हैं।हालांकि सरकार ने साफ किया है कि Tangible asset-backed NFTs को इस नए नियम से बाहर रखा जाएगा।

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