पत्नी का भाई न तो रक्त संबंधी है और न ही पारिवारिक सदस्य। ऐसे में कानूनन साले की शादी के लिए पैरोल नहीं दी जा सकती। इस टिप्पणी के साथ अपर जिला जज 12 विनय कुमार सिंह ने 3700 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के बेटे राहुल की पैरोल की अर्जी खारिज कर दी।
राहुल की पत्नी अर्चना कोठारी की ओर से न्यायालय में अर्जी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 25 नवंबर को कोलकाता में राहुल के साले तपन की शादी है। सारा जिम्मा राहुल के कंधों पर है। इसलिए कुछ समय के लिए राहुल को पैरोल पर रिहा कर दिया जाए।
सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओर से पैरोल अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र पहले ही खारिज हो चुका है। अंतरिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में पैरोल नहीं दी जानी चाहिए।