जिला न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2020 को सर्किट हाउस में घुस कर नारेबाजी और उपद्रव करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं की जमानत दे दी है।
इस मामले में नेहा यादव सहित 12 सपा कार्यकर्ता तीन अक्तूबर से जेल में बंद हैं। यह आदेश अपर जिला जज इंद्रजीत सिंह ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है।
अभियुक्त गण पर आरोप है कि उन्होंने सर्किट हाउस के पास से गुजर रहे लोगों पर पोस्टर जलाकर फेके और बल का प्रयोग कर मीटिंग हॉल में घुस गए। सभी अभियुक्त गण को सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने लोक शांति भंग करने के आरोप में चालान कर जेल भेज दिया था।
जेल में बंद सपा कार्यकर्ता नेहा यादव, निर्मला यादव, शिव यादव, हिमांशु मिश्रा, मोनू यादव, राहुल पटेल, मोहित यादव, अमन पांडे, मोहित पांडे, सुशील कोठारिया, अजय भारती की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
इस प्रकरण में गिरफ्तार महिला सपा नेता कमलेश केशरवानी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने की और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष खन्ना को सुनकर जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने 50000 हजार की दो दो जमानतें और अंडरटेकिंग दिए जाने पर रिहा करने का आदेश दिया है।