2000 Rupees Legal Tender Ban: भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार की शाम ऐलान किया कि वह भारत के सबसे उच्च बड़ी मुद्रा यानी 2000 रुपये के नोट को वापस ले रहा है। गौरतलब है कि साल 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को आरबीआई ने जारी किया था। जिसे अब वापस लेने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच बैंकों में जाकर 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं।30 सितंबर तक यह नोट चलन में रहेंगे और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है।

2000 Rupees Legal Tender Ban: किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकेंगे नोट
2000 Rupees Legal Tender Ban: रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वह अपने नजदीकी शाखा में जाकर 2000 रुपये के नोट जमा या बदल सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं। बैंकों के अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में भी जाकर 2000 रुपये के नोट को बदला जा सकता है।
2000 Rupees Legal Tender Ban: जानिए 2000 रुपये के नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया
- सबसे पहले आप अपने बैंक में जाएं और नोट बदलने के काउंटर पर पहुंचे
- आपको नोट एक्सचेंज करने के लिए एक स्लीप भरनी होगी
- इसमें फॉर्म में आपको टेंडर का नाम, आधार नंबर दर्ज करना होगा
- आधार के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट को भी बतौर आईडी जमा कर सकते हैं
- आपको यह भी जानकारी देनी होगी कि आपके पास कितने 2000 रुपये का नोट है
- नोट की कुल वैल्यू (अधिकतम 20,000) तक बदला जा सकता है
- नोट बदलने के बाद आपको फॉर्म साइन करके जमा करना होगा
- फॉर्म जमा करते वक्त जगह और डेट का सही विवरण दें
2000 Rupees Legal Tender Ban:बैंक की ओर से जारी जरूरी गाइडलाइंस
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके मुताबिक हर ब्रांच में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता नहीं भी है तो भी वह बैंक में जाकर अपना 2000 रुपये बदल सकता है। बैंक उन ग्राहकों के नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। 2000 का नोट बदलने के लिए आपको किसी तरह का शुल्क भी नहीं चुकाना होगा।
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