अगर आप गहनों की शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, मोदी सरकार ने जहां एक ओर यह खुशखबरी दी है कि अब एक हफ्ते में 50 हजार तक पैसे निकाले जा सकते हैं वहीं महिलाओं को एक झटका भी दे दिया है। क्योंकि अब 1 अप्रैल से 2 लाख से ज्यादा के गहने खरीदने पर चुकाना पड़ेगा 1 फीसदी कर।
बता दें कि पहले जहां यह थ्रेशहोल्ड लिमिट 5 लाख तक की थी वहीं अब इसको समेट कर 2 लाख कर दिया है यानि अब दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीदी पर लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) 2017 को पारित करने की तैयारी में है और ऐसा होने पर पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीद टीसीएस के दायरे से बाहर हो जाएगी। विधेयक के अनुसार आभूषणों को जनरल गुड्स यानि सामान्य वस्तुओं की कैटेगरी में रखा जाएगा और सामान्य कैटेगरी की वस्तुओं पर 2 लाख से ज्यादा की कैश खरीद पर 1 फीसदी कर चुकाना पड़ता है।
कारण क्या है…
इसकी वजह ये है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि आभूषणों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है ऐसे में अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है।
बड़े लेन-देन के जरिए कालेधन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गई है। आयकर कानून में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक की नकद आभूषण खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।