नेशनल हेरॉल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल को 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। एजेएल से संबंधित उनकी आय के पुनर्मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये नोटिस भेजा है।

इस आदेश में कहा गया है कि उन्होंने अपनी आय में करोड़ों रुपये कम बताए हैं जिसकी जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। इसके पहले, मंगलवार को आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 2011-12 के कर मामले में निर्धारण संबंधी आदेश पारित किया गया है लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया।

आईटी विभाग के मुताबिक दोनों की छिपी हुई आय 300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है और इस मामले में 100 करोड़ की देनदारी है। साल 2011-12 में उनकी आय का पुर्नमूल्यांकन करने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फर्नांडीस के खिलाफ 31 दिसंबर को ये आदेश पारित किया गया था और उन्हें इस आदेश की कॉपी दी गई थी।

जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राहुल और सोनिया को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने और सीबीडीटी के 31 दिसंबर, 2018 को जारी सर्कुलर को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। सीबीडीटी ने चार जनवरी, 2019 को यह सर्कुलर वापस ले लिया था।

शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेताओं द्वारा हलफनामा और सर्कुलर दाखिल करने के एक हफ्ते के अंदर अपना जबाव दाखिल करे। पीठ ने कहा कि पूर्व में जारी उनके आदेश पर अमल जारी रहेगा। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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