जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य होगा जहां प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने पर रोक लगाने संबंधी कानून बनाया गया है।
परिषद की बैठक राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई और इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (संशोधन) बिल, 2018 और जम्मू कश्मीर क्रिमिनल लॉ (संशोधन) बिल, 2018 को पास कर दिया गया।
इस बिल से रणबीर पीनल कोड में संशोधन किया जाएगा और धारा 354E के तहत विशेष अपराध के रूप में इसे शामिल किया जाएगा जिससे सेक्सटॉर्शन या प्रताड़ना को अपराध माना जाएगा। यह जानकारी राज्य प्रशासन के आधिकारिक प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया, ‘सेक्शन 151, 161 शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रसीजर कोड और एविडेंस ऐक्ट की धारा 53A में संशोधन किए जा रहे हैं। इससे सेक्सटॉर्शन रणबीर पीनल कोड में दिए इसी तरह के दूसरे अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा।
साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट में भी दुर्व्यवहार की परिभाषा बदली जाएगी और नए कानून के तहत वर्कप्लेस पर यौन संबंधों की मांग को धारा 5 की परिभाषा में लाया जाएगा।’