अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 3 महीने के लिए जेल भेज दिया है। राजपाल यादव ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में नाकाम रहे हैं।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।
बता दें राजपाल यादव ने यह पैसा 2010 में हिंदी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लोन लिया था। लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाले व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया।
इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए कुछ रकम उधार ली थी। इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा। इसके बावजूद राजपाल ने भुगतान नहीं किया। जिसके बाद राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में केस दायर कर दिया।