उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने वाले के मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश एक अधिवक्ता के आवेदन करने पर दिया है। बता दें कि जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के भूलडीह गांव में बहला फुसलाकर हिन्दुओं को इसाई धर्म कबूल कराया गया था।
इस मामले में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता बृजेश सिंह ने धारा 156(3) के तहत न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया। अधिवक्ता के मुताबिक, भूलनडीह गांव चल रहे एक केंद्र द्वारा प्रार्थना के नाम पर सनातन धर्म से ईसाई मत में छल से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि उक्त केंद्र के संचालक दुर्गा प्रसाद यादव, कीरित रॉय और जितेंद्र सहित 271 लोग बीते 10 साल से जौनपुर सहित चार जिलों में सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार-प्रवचन कर गरीब और पिछड़ों को धोखा देकर, बहला-फुसलाकर और रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल कर रहे हैं।
केंद्र संचालक दुर्गा प्रसाद यादव और उनके कुछ साथी पर आरोप है कि वह गांव के भोले-भाले अनपढ़ लोगों को बहला फुसलाकर इसाई धर्म को कुबूल करा रहे हैं। ये लोग किसी को उसकी बीमारी ठीक कराने का लालच तो किसी को धन का लालच देकर हिन्दू धर्म को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। आरोप है कि इतना ही नहीं ये लोग नशे की गोलियां भी खिलाकर हिन्दुओं को बरगला रहे हैं।
वहीं, कोर्ट का आदेश मिलते ही पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया है। एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी दुर्गा यादव समेत 271 खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश किया जा रहा है। वैसे अभी किसी के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने नहीं आया है।