आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव को कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं मामले में लालू यादव पर तीस-तीस लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और अगर लालू जुर्माना नहीं भरते हैं तो एक साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने ये सजा सुनाई है और चारा घोटाले के मामले में लालू को यह सबसे ज्यादा सजा दी गई है।

विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को आईपीसी की दो अलग-अलग धाराओं में ये सजा सुनाई है। लालू को यह  सजा दुमका कोषागार मामले में मिली है। दुमका कोषागार केस 13 करोड़ रुपये से ज्यादा के गबन का है। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 19 मार्च को अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था और इसके बाद 21 से 23 मार्च तक कोर्ट में सजा पर बहस हुई थी।

19 मार्च को अदालत ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर को दोषी ठहराया था। महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास समेत 19 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी पाया था। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ,एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा समेत 12 लोगों को आरोप मुक्त करार देते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।

अब तक कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा हो चुकी है और अभी दो मामलों में सुनवाई चल रही है।

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