Allahabad High Court : ‘जय श्रीराम’ का नारे लगाते हुए घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को पचास हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व दो सिक्योरिटी पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Allahabad High Court: ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते जा रहे लोगों का इरफान ने किया था विरोध
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने सिंभौली, हापुड़ (Hapur) के निवासी इरफान की अर्जी पर दिया है। गौरतलब है सड़क से जय श्रीराम का नारा लगाते घर जा रहे लोगों का इरफान के द्वारा विरोध किया गया था। जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प भी हुई थी। झड़प में दोनों गुट के लोग घायल हुए थे। जिसके बाद घटना की सिंभौली थाने में FIR दर्ज कराई गई है।
नहीं है आरोपी का कोई अपराधिक इतिहास – याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।उसे फंसाया गया है।वह घटना स्थल पर नहीं था। सह अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है। इस आधार पर उसे भी रिहा किया जाए। कोर्ट ने तय शर्तों का पालन करने की ताकीद करते हुए रिहाई करने का निर्देश दिया है।
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