EPFO की त्वरित कार्रवाई, मृत श्रमिकों के आश्रितों को मिला मुआवजा और पेंशन का लाभ

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EPFO की त्वरित कार्रवाई, मृत श्रमिकों के आश्रितों को मिला मुआवजा और पेंशन का लाभ
EPFO की त्वरित कार्रवाई, मृत श्रमिकों के आश्रितों को मिला मुआवजा और पेंशन का लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सक्रिय पहल और संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए लिखे गए पत्रों का सुखद परिणाम सामने आया है। भिलाई स्टील प्लांट, मेसर्स राधे गोविंद स्‍टील एंड एलायज प्रा. लि. और Trutuff Facility Private Limited में काम करने वाले मृत श्रमिकों, श्री उदय राम साहू, श्री सुदामा राठिया और श्री दिग्विजय सिंह चौधरी के परिवारों को उचित मुआवजा और पेंशन प्रदान करना सुनिश्चित हुआ है, जिससे इन परिवारों का भविष्य कुछ हद तक सुरक्षित हो सका है। श्री उदय राम साहू और श्री सुदामा राठिया की मौत कारखाने में हो गई थी जबकि श्री दिग्विजय सिंह चौधरी की मौत दिल्‍ली में ओखला अंडरपास के नजदीक सड़क हादसे में हो गई थी।

भिलाई स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना में श्री उदय राम साहू की मृत्यु के मामले में, कारखाना प्रबंधन ने मृतक के आश्रितों, श्रीमती ज्योति साहू को 50,000 रुपये की नकद अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की है। इसके साथ ही सामूहिक व्‍यक्तिगत बीमा योजना के तहत मृतक के आश्रितों को 10,00,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही अनुकम्‍पा के आधार पर मृतक परिवार के किसी एक आश्रित को नौकरी देने का आश्‍वासन भी दिया गया है।

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एक अन्‍य मृतक श्री सुदामा राठिया के आश्रितों को मेसर्स राधे गोविंद स्‍टील एंड एलायज प्रा. लि. की ओर से तत्‍कालिक सहायता के तौर पर 2,00,000 रुपये प्रदान की गई है तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। मृतक के आश्रितों को कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के तहत 14,21,700 रुपये का मुआवजा राशि देय है, जिसे कारखाना प्रबंधन को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि मृतक के परिवार को प्रदान की जाएगी, लेकिन प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

दूसरी ओर, Trutuff Facility Private Limited में कार्यरत श्री दिग्विजय सिंह चौधरी की सड़क हादसे में मृत्यु के मामले में, ईपीएफओ ने मृतक के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। ईपीएफओ के दस्तावेजों के अनुसार, फॉर्म-5आईएफ के तहत 05 दिसंबर 2024 को 1,02,080 रुपये, फॉर्म-20 के तहत 05 दिसंबर 2024 को 44,082 रुपये, और फॉर्म-10डी के तहत मासिक पेंशन 1,084 रुपये मंजूर की गई है। यह पेंशन मृतक के खाते से जुड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैतपुर शाखा में जमा की जा रही है, और लाभार्थी को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के साथ नियमित भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इन मामलों में श्रमिकों की मृत्यु ने उनके परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है।