US Immigration Alert: ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ट्रंप का अल्टीमेटम – गैंग या आतंकी कनेक्शन हुआ तो बाहर का रास्ता!

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US Immigration Alert
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अमेरिका में अब केवल अवैध प्रवासियों पर ही नहीं, बल्कि स्थायी निवासियों यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भी सख्ती बरती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अगर कोई स्थायी निवासी आतंकवाद से जुड़े विदेशी गिरोह या आतंकी संगठनों से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो उसे अमेरिका से निष्कासित किया जा सकता है। इस आदेश की जानकारी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने आधिकारिक ट्वीट के ज़रिए दी।

अमेरिका का आव्रजन कानून क्या कहता है?

अमेरिका में लागू इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) 1952 में समय-समय पर कई संशोधन किए जा चुके हैं। इसी कानून के तहत स्थायी और अस्थायी प्रवासियों के लिए नियम निर्धारित हैं। आतंकवाद से संबंधित प्रावधान INA की धारा 212 और 237 के साथ-साथ कार्यकारी आदेश 13224 में दिए गए हैं। ये सभी नियम उन प्रवासियों पर लागू होते हैं जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर बसे हुए हैं।

किन मामलों में निष्कासन हो सकता है?

INA की धारा 212(a)(3)(B) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है या उसके लिए किसी तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं धारा 237(a)(4)(B) के तहत यदि कोई प्रवासी पहले से अमेरिका में रह रहा है और वह किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, सहयोग देता है या उसकी मदद करता है, तो उसे देश से निष्कासित किया जा सकता है।

अमेरिकी नागरिकों के लिए भी हैं सख्त प्रावधान

अमेरिका के कानून के अनुसार, यदि कोई अमेरिकी नागरिक जानबूझकर किसी विदेशी आतंकी संगठन की सहायता करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के अपराध पर 20 साल तक की जेल या उम्रकैद तक की सज़ा संभव है। केवल विचारधारा से सहमत होने पर सजा नहीं दी जाती, लेकिन संगठन की सहायता करना दंडनीय है।

ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश

20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर 14159 पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के अनुसार, अमेरिका में अवैध प्रवासियों और आतंकवाद से जुड़े तत्वों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। आदेश के तहत INA की धारा 262 को सक्रिय किया गया है, जिसमें अमेरिका में 30 दिनों से अधिक रुकने वाले प्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंटिंग अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करना अमेरिका से निकाले जाने का आधार बन सकता है।

भारतीयों पर असर: TRF और लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन तो कार्रवाई तय

अगर अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक आतंकवादी संगठन TRF या लश्कर-ए-तैयबा से किसी तरह जुड़ा पाया गया तो उसे INA की धारा 237 के तहत तुरंत निष्कासित किया जा सकता है।

अमेरिका ने TRF को आतंकी संगठन घोषित किया

18 जुलाई 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित किया। TRF पर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आरोप है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। TRF को लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन माना गया है। इसी हमले और संगठन की भूमिका के चलते ट्रंप सरकार ने यह नई इमिग्रेशन नीति लागू की है। यह आदेश भारतीय मूल के उन लाखों प्रवासियों के लिए गंभीर संकेत है जो अमेरिका में स्थायी निवासी के रूप में रह रहे हैं।