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Allahabad High Court का जिला अदालतों को आदेश- फैसला स्पष्ट नहीं...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों से कहा है कि किसी भी आदेश को इस तरह से लिखा जाए कि वह स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने सविता यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।