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Muslim समाज की तलाक- उल- सुन्नत प्रथा को Delhi High Court...
मुस्लिम (Muslim) पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय, बिना कारण के और पहले से नोटिस दिए बगैर तलाक (talaq-ul-sunnat) देने के अधिकार’ को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि यह प्रथा ‘मनमानी, शरिया विरोधी, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी और बर्बर’ है। याचिका में मांग की गई है कि तलाक-उल-सुन्नत के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के अधिकार को स्वेच्छाचारी घोषित किया जाए।