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Nagaland में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया गया AFSPA

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Nagaland में छह महीने के लिए फिर AFSPA बढ़ा दिया गया है। Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) को हटाने की मांग काफी समय से हो रही है।

क्या है AFSPA? 10 प्‍वाइंट में जानें सब कुछ

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सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act) को भारत की संसद ने साल 1958 में लाया था। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है जिससे वे अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाएं रख सकें। अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर कम से कम तीन माह तक यथास्थिति (Quo) को बनाए रखना पड़ता है। इसी तरह का एक अधिनिय 11 सितंबर 1958 में भारतीय संसद ने नागा हिल के लिए पास किया था। बाद में इसे असम में फिर धीर धीरे 7 बहनें (7 Sisters) कहे जाने वाले सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू कर दिया गया। इसे अभी वर्तमान रूप में असम, नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सो में लागू किया गया है। बता दें कि इस तरह का अधिनियम बॉर्डर से सटे राज्यों में ही लागू किया जाता है।