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“टायर फटना एक्ट ऑफ गॉड नहीं”, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी...
Mumbai Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि टायर का फटना 'एक्ट ऑफ गॉड' नहीं है बल्कि मानवीय लापरवाही का कार्य है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।