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Allahabad High Court का आदेश, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी...
Allahabad High Court ने कहा है कि छल कपट पूर्वक नौकरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति राहत नहीं पा सकता कि वह सेवा में काफी लंबे समय से नौकरी पर है। कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही साबित होगा कि नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या किसी प्रकार का छल करके प्राप्त की गई है तो नौकरी गंवानी ही पड़ेगी। कोर्ट ने छल से नौकरी प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों (teachers) को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी