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Allahabad High Court : CMO कार्यालय बलिया में घोटाले के दोषी...
Allahabad High Court ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया कार्यालय में ठेके के आवंटन में व्यापक अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर जिलाधिकारी बलिया से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट गंभीर रुख अपनाने को बाध्य होगी। याचिका की सुनवाई 12 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की।