Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: Madhya Pradesh के सीएम Shivraj Singh Chouhan ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल से और लाड़ली लक्ष्मी योजना 2 मई से नये तरीके से शुरू की जायेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभार्थी को अब तक जो ₹51 हजार की राशि मिलती थी उसको राज्य सरकार ने बढ़ा कर ₹55 हजार कर दिया है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने गरीब और बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की थी। इसलिए इस योजना का नाम “कन्या विवाह योजना” है। इस योजना के तहत अभी तक MP सरकार बेटियों को 51,000 रुपये की राशि प्रदान करती थी जो आज बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कुछ शर्तें हैं जो कि निम्नलिखित हैं:
- आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी बीपीएल या गरीब परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- Vivah Portal (mpvivahportal.nic.in) की वेबसाइट पर जाएं।
- ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
- जो नई विंडो सामने आएगी उसमें नाम, उम्र, आधार कार्ड जैसी डिटेल्स डालें।
- जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उनको अटैच करके अपलोड करें।
- पूरी प्रोसेस होने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करें।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana क्या है? जो MP में 18 अप्रैल से फिर से होगी शुरू