लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कार्रवाई की। कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में पेश होना होगा।
पेशी नहीं होने पर बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें
अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, उन्होंने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का सहयोगी बताया और उन पर पेंशन लेने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान को लेकर नृपेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी।
राहुल गांधी के वकील की सफाई
राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इस मामले की सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी कई बार समन जारी होने के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए।
इस पर राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इस समय उनकी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा, उन्हें कई अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना था, जिस कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।