दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

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दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें अधिकतम सात साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।

कोर्ट ने दोनों पासपोर्ट मामलों में आरोपों को सही मानते हुए यह सजा दी। दोनों पक्षों के सबूत और बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। इस निर्णय के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

दो पासपोर्ट मामले का विवरण

यह मामला 2019 का है, जब स्थानीय बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने दो पासपोर्ट अलग-अलग जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाए और उनका इस्तेमाल कर रहे थे।

आकाश सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग कर दो पासपोर्ट बनवाए और असत्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसका वोटिंग, बैंकिंग और अन्य संवेदनशील कार्यों में गलत उपयोग हो सकता है। यह समाज और देश के लिए खतरा बन सकता है।

रामपुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम

अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान पहले ही पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद हैं। अब कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामलों में भी सात साल की सजा सुनाई है।

हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, उनकी बहन और बड़ा बेटा अदीब जेल में उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन आजम खान ने किसी से मुलाकात नहीं की। वहीं, अब्दुल्ला आजम ने भी उनसे मिलने से इंकार किया। एक घंटे तक जेल में रहने के बावजूद दोनों ने मुलाकात नहीं की।