Consumer Court Case: फिल्म से पहले 25 मिनट के विज्ञापन? बेंगलुरु में शख्स की शिकायत पर कोर्ट ने PVR-INOX पर ठोका भारी जुर्माना!

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PVR-INOX Consumer Court Case in Bengaluru: बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका कीमती समय बर्बाद किया गया। कोर्ट ने इस शिकायत को सही मानते हुए थिएटर चेन को मुआवजा देने का आदेश दिया और उपभोक्ता कल्याण फंड में भी एक लाख रुपये जमा करने को कहा।

क्या है मामला?

बेंगलुरु निवासी 30 वर्षीय अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने 26 दिसंबर 2023 को शाम 4:05 बजे के शो के लिए ‘सैम बहादुर’ फिल्म की तीन टिकट बुक की थी। उनका अनुमान था कि फिल्म 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी, जिससे वह अपने अन्य कार्यों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन, थिएटर में 25-30 मिनट तक विज्ञापन और ट्रेलर दिखाने के कारण फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई। इस वजह से वह अपनी अन्य योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि थिएटर ने जानबूझकर शो के समय की गलत जानकारी देकर विज्ञापनों के माध्यम से मुनाफा कमाने की कोशिश की, जिससे उनका समय नष्ट हुआ। उन्होंने इस मामले को “अनुचित व्यापार व्यवहार” करार दिया और अदालत से उचित मुआवजे की मांग की।

कोर्ट का फैसला और मुआवजा

उपभोक्ता अदालत ने अभिषेक एमआर के पक्ष में फैसला सुनाया और पीवीआर-आईनॉक्स को 65,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसमें –

50,000 रुपये उनके समय की बर्बादी के लिए,
5,000 रुपये मानसिक पीड़ा के लिए,
10,000 रुपये कानूनी खर्च और अन्य राहतों के लिए शामिल हैं।
साथ ही, कोर्ट ने थिएटर चेन को एक लाख रुपये का जुर्माना भी उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा करने का आदेश दिया।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी को भी दूसरे के समय और धन का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है।
“व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए 25-30 मिनट तक बेवजह विज्ञापन देखना असहनीय हो सकता है। थिएटर में दर्शकों को जबरन विज्ञापन दिखाकर उनका समय नष्ट करना अनुचित है,” अदालत ने अपने आदेश में कहा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ‘बुकमायशो’ इस मामले में जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह केवल टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है और विज्ञापनों की स्ट्रीमिंग पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

थिएटर चेन का बचाव और कोर्ट की प्रतिक्रिया

पीवीआर-आईनॉक्स ने अपने बचाव में कहा कि वे कुछ सार्वजनिक सेवा घोषणाओं (Public Service Announcements) को दिखाने के लिए बाध्य हैं, जो कानून के तहत अनिवार्य हैं। लेकिन, अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी घोषणाएं फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले या लगभग आधी फिल्म समाप्ति (इंटरवल) के दौरान चलाई जानी चाहिए, न कि मुख्य शो के दौरान लंबे विज्ञापनों के रूप में।

न्यायिक आदेश और उपभोक्ता अधिकार

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोर्ट का यह निर्देश थिएटर संचालकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि दर्शकों का समय व्यर्थ न हो।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता को 65,000 रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ अब पीवीआर-आईनॉक्स को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता कल्याण फंड में एक लाख रुपये भी जमा करने होंगे।