CAA Announcement : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर कयासों और अटकलों का दौर अब थम गया है और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले मोदी सरकार का यह दांव बहुत बड़ा साबित हो सकता है।
गृह मंत्रालय (MHA) के प्रवक्ता की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया है कि “आज होम मिनिस्ट्री नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से आगे बातया गया है “नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है।
बता दें कि दोपहर से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि आज यानी सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जिसके बाद शाम तक आते-आते पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने के लिए सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो ही गया। यानी कि आज से देशभर में CAA लागू हो चुका है।
मालूम हो कि सीएए वर्ष 2019 में पास हुआ था। इसके पास होने के बाद पूरे देश में जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासकर कि दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रोटेस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
क्या कहते हैं CAA के नियम?
दिसंबर 2019 में पास हुए सीएए अगर लागू होने पर नए कानूनों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को केंद्र सरकार भारत की नागरिकता देगी। वैसे तो CAA को राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि, यह कानून आज ही लागू हुआ है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसमें आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
बता दें कि गृह मंत्रालय और अमित शाह पहले भी कई दफा यह साफ कर चुके हैं कि ये विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और सीएए हर एक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित करेगा।