वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुए जीएसटी काउन्सिल के 12वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी कर सुधार यानी ‘एक देश-एक कर’ कि व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी।
रविवार को हुई इस बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स तय किए गए। राज्य सरकार की ओर से संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त प्राइवेट लॉटरी पर 28 फीसदी का टैक्स लगेगा।
इसके अलावा होटलों पर भी जीएसटी के रेट तय किये गए। 7,500 रुपये या इससे ज्यादा महंगे होटल कमरों पर 28 फीसदी और 2,500 से 7,500 रुपये तक के होटल कमरों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 फीसद के स्लैब से हटाकर 18 फीसद करने का फैसला लिया है। वहीं ई-वे बिल की अधूरी तैयारियों को देखते हुए इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 30 जून को होगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी में लॉटरी पर टैक्स अहम मुद्दा था। कुछ राज्य इसमें कम टैक्स लगाने के पक्ष में हैं, लेकिन अंत में हमने इसका हल निकाल लिया। जेटली ने जोर देकर कहा कि जीएसटी आधिकारिक तौर पर 30 जून को मध्यरात्रि से ही लांच हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जीएसटी को और टालें।