RBI On Mahindra Finance: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आउटसोर्सिंग एजेंटों के माध्यम से वसूली तुरंत रोकने का निर्देश दिया। यह कंपनी अब बाहरी वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनैंशियल सर्विसेज केवल अपने खुद के कर्मचारियों के जरिए ही लोन रिकवरी कर सकती।
अब कंपनी को थर्ड पार्टी के जरिए आउटसोर्सिंग कर लोन की रिकवरी करने का अधिकार नहीं। आरबीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। जानकारी अनुसार आरबीआई को इस एनबीएफसी के आउटसोर्सिंग एक्टिविटी को लेकर कई सुपरवाइजरी के दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
RBI On Mahindra Finance: हजारीबाग में हुए हादसे को लेकर आरबीआई का एक्शन
बता दें कि आरबीआई द्वारा यह फैसला बीते दिनों हुए झारखंड के हजारीबाग में हादसे के बाद लिया गया है। दरअसल, आरोप है कि लोन ना जमा करने पर महिंन्द्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट द्वारा हजारीबाग की रहने वाली एक दिव्यांग किसान की बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। महिला गर्भवती थी। इस मामले को अब आरबीआई ने गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया है। हजारीबाग स्थानीय पुलिस ने मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए पीड़िता के घर जाने से पहले फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय थाने को सूचना भी नहीं दी थी।
महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अनीश शाह ने घटना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ‘हम इस घटना की हर एंगल से जांच करेंगे। हम तृतीय-पक्ष संग्रह एजेंसियों का उपयोग करने पर भी विचार करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं।’
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