नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन को लेकर बड़ा अपडेट, प्रॉपर्टी मालिकों के लिए जानना जरूरी

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नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन को लेकर बड़ा अपडेट
नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन को लेकर बड़ा अपडेट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया, जिसे सदन की मंजूरी भी मिल गई। यह संस्करण फरवरी 2025 में पेश किए गए मूल बिल का संशोधित रूप है, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया है। सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यह नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा।

हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्सेशन में स्पष्टता

  • संशोधित बिल के क्लॉज 22 में ‘हाउस प्रॉपर्टी से इनकम’ पर टैक्स कैलकुलेशन से जुड़े दो अहम बिंदुओं को साफ कर दिया गया है।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन (30%) — अब स्पष्ट किया गया है कि यह कटौती म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद वार्षिक मूल्य पर लागू होगी।
  • प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज — होम लोन से मकान खरीदने या बनाने के दौरान निर्माण-पूर्व ब्याज पर टैक्स कटौती की सुविधा अब न केवल स्वयं के रहने वाले घर पर, बल्कि किराए पर दी गई संपत्ति पर भी उपलब्ध होगी, जो मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
  • पहले के मसौदे में इन दोनों प्रावधानों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन रही थी।

सेलेक्ट कमेटी की प्रमुख सिफारिशें

  • क्लॉज 22(1)(a) में यह जोड़ना कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की गणना म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद की वार्षिक मूल्य पर की जाएगी।
  • क्लॉज 22(2) में प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए भी मान्य किया जाए।

बिल के तहत डिडक्शन का तरीका

‘इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी’ की गणना करते समय इन कटौतियों को शामिल किया जाएगा—

  • सेक्शन 21 के तहत तय वार्षिक मूल्य का 30%
  • लोन पर देय ब्याज (खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए)
  • प्री-कंस्ट्रक्शन अवधि का ब्याज, जिसे 5 समान वार्षिक किश्तों में दावा किया जाएगा (संबंधित टैक्स ईयर और उसके बाद के 4 वर्षों तक)।

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए असर

सीए (डॉ.) सुरेश सुराणा के अनुसार, यदि आपने होम लोन लेकर मकान खरीदा है, तो आप लोन के मूलधन और ब्याज दोनों पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। नया संशोधन खासतौर पर उन मालिकों के लिए अहम है, जिन्होंने अपना घर किराए पर दिया है, क्योंकि अब वे भी निर्माण-पूर्व ब्याज पर कटौती ले पाएंगे।

किराए से होने वाली आय पर टैक्स

टैक्स2विन के को-फाउंडर अभिषेक सोनी बताते हैं कि किराए या लीज पर दी गई संपत्ति से होने वाली आय ‘हाउस प्रॉपर्टी से इनकम’ के तहत टैक्सेबल होती है। इस आय से म्यूनिसिपल टैक्स, नेट वार्षिक मूल्य का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन ब्याज घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है।

फरवरी के मसौदे में थी अस्पष्टता

फरवरी 2025 में पेश किए गए प्रारंभिक बिल में 30% कटौती की अनुमति तो थी, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि यह म्यूनिसिपल टैक्स से पहले या बाद में लागू होगी। इससे मौजूदा पद्धति से भिन्न व्याख्या होने की संभावना थी। संशोधित बिल ने अब इस संदेह को पूरी तरह दूर कर दिया है।