केंद्र सरकार ने देश की न्यायपालिका के अंतर्गत काम कर रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में पास किया जाना है। इसके बाद सरकार इसे संसद में पेश कर सकती है। सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव देश के विधि और कानून मंत्री पेश कर सकते हैं।
इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रधान न्यायधीश रहते टी एस ठाकुर के लिखे उस पत्र के बाद दी गई है जिसमे उन्होंने वेतन बढाने की बात कही थी। अगर संसद में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जजों के वेतन में आठ साल बाद वृद्धि होने का रास्ता साफ़ हो जायेगा।
इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद प्रधान न्यायाधीश को सरकारी आवास, वाहन और दूसरे भत्तों के अलावा 2.8 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह और हाईकोर्ट जजों का वेतन 2.25 लाख रुपए हो सकता है। इससे पहले SC और HC के जजों को सरकारी आवास, वाहन और दूसरे भत्तों के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये का वेतन मिला करता था।