Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को प्री-अरेस्ट बेल दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें 25 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
बता दें कि इस्लामाबाद में एक विशाल रैली में पुलिस और एक न्यायिक अधिकारी पर हमला करने और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकाने के आरोपों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में अब उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है।
Imran Khan: याचिका में मौजूदा सरकार पर आरोप
इमरान खान के वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी ने कोर्ट में प्री-अरेस्ट बेल याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक, इमरान खान को सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उन्हें झूठे आरोपों में फंसा कर परेशान किया जा रहा है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। इसके मुताबिक उनके ऊपर इल्जाम भी झूठे लगाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान के खिलाफ सबसे ताजा FIR राजनीति से प्रेरित है।
Imran Khan: लीगल टीम ने दायर की याचिका
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई की गई। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एफआईआर पर उठाई गई आपत्तियों के बारे में पूछा। जवाब में इमरान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के घर को चारों तरफ से घेर रखा गया है। इसके चलते वह कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।
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