कांग्रेस नेता शशि थरुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। शशि थरुर को उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी माना है। कोर्ट ने समन जारी कर 7 जुलाई को शशि थरुर क पेश होने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक ‘कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मानते हुए आदेश जारी किया है।’ कांग्रेस नेता शशि थरूर पर ट्रायल शुरू होगा और उन्हें 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आईपीसी 306 और वैवाहिक जीवन में क्रूरता यानि 489A का आरोप है।

आपको बता दें कि 14 मई को दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी जिसके आधार पर कोर्ट ने थरूर को आरोपी माना। इस मामले में कई बार कांग्रेस नेता से दिल्ली पुलिस लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में थरूर पर केस चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली पुलिस जवाब दायर करना चाहती है या नहीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि ऐसा करना अभी जल्दबाजी होगी। बता दें कि स्वामी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद से ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर आरोप लगाते रहे हैं। स्वामी का तो यह भी कहना है कि सुनंदा की हत्या में थरूर का हाथ है।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सेक्शन 306 और 498ए के तहत चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 306 के तहत शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा घरेलू हिंसा या पत्नी के साथ क्रूरता की धारा 498ए का भी चार्जशीट में उल्लेख किया गया है।

गौरतलब है कि सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था लेकिन एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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