Supreme Court NEET-PG में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) कैटेगरी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
MCC ने 25 October से शुरू होने वाली NEET PG काउंसलिंग को स्थगित कर दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आगे लंबित अदालती मामले के कारण काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी। NEET-PG की काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक शीर्ष अदालत ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लेकर दी गयी चुनौती पर फैसला नहीं कर लेती है।
काउंसलिंग सभी राज्यों की 50% सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जाती है
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि वह नीति के दायरे में नहीं आ रहा है लेकिन केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं। मालूम हो कि NEET-PG 2021 काउंसलिंग एमसीसी द्वारा देशभर में सभी राज्यों की 50% सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। जिसमें जम्मू-कश्मीर की सीटें, केंद्रीय/मानित विश्वविद्यालयों की सीटें, ईएसआईसी/एएफएमएस संस्थानों की सीटें शामिल नहीं हैं।
नीट पीजी काउंसलिंग
एमसीसी ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग आयोजित करेगा। केवल योग्य उम्मीदवार जिन्होंने न्यूनतम कटऑफ पर्सेंटाइल हासिल किया है वे ही काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। चरणबद्ध काउंसलिंग प्रक्रिया इस प्रकार है:
1.रजिस्ट्रेशन
2.रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान
3. च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग
4. सीट आवंटन परिणाम की घोषणा
5. आवंटित कॉलेज को रिपोर्टिंग
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने 11 सितंबर को NEET-PG 2021 परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम 28 सितंबर को घोषित किया गया था। परीक्षा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी), मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस), पीजी डिप्लोमा और DNB CET में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।
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