जमीन से पानी निकालने पर लगेगा टैक्स, पंजाब में 1 फरवरी से जारी होगा नया नियम, जानें किसे मिलेगी छूट?

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Punjab Groundwater charges:
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Punjab Groundwater charges: पंजाब सरकार ने भूजल निकालने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उद्योग और सभी गैर-छूट वाले उपयोगकर्ताओं पर पंजाब राज्य में भूजल निकालने पर टैक्स देना होगा। बता दें कि यह नियम पंजाब में 1 फरवरी ले लागू हो रहा है। इसके लिए पंजबा वाटर रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी(PWRDA) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Punjab Groundwater charges: इन उपयोगकर्ताओं को मिली छूट

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो उपयोगकर्ता 300 क्यूबिक मीटर से कम भूजल हर महीने निकालते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही कृषि, पीने का पानी और घरेलू उपयोग में लाए जा रहे पानी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पूजा स्थलों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्डों और क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को छूट दी गई है।

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शुल्क

नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य को 3 ब्लॉक में बाटा गया है। जिसमें ग्रीन जोन में आने वाले भूजल उपयोगकर्ताओं से शुल्क 4 रुपये से 14 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से अलग-अलग होंगे। येलो जोन में 6 से 18 रुपये में प्रति घन मीटर के बीच लिया जाएगा। वहीं ऑरेंज जोन में शुल्क 8 रुपये से 22 रुपये प्रति घन मीटर होगा। बताया गया है कि यह टैक्स जमीन से जल निकालने की मात्रा के आधार पर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य जल सरंक्षण को बढ़ावा देना है और जल संतुलन बनाए रखना है।

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