Delhi : आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अदालत से जमानत नहीं मिल पाई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसौदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत अगले महीने, 3 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोंनों ही नेताओं की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। वहीं, मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाने पर कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है।
इसके अलावा, अदालत ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला अगले हफ्ते, 24 जनवरी 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी पर उठाए सवाल
कोर्ट ने सिसोदिया की पेशी के तरीके पर ऐतराज जताते हुए जेल प्रबंधन से कुछ सवाल किए, कोर्ट ने पूछा, “मनीष सिसोदिया को शारीरिक यानी प्रत्यक्ष रूप से पेश क्यों नहीं किया गया?” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायाधीशन ने जेल अथॉरिटी से पूछा कि मनीष सिसोदिया को प्रत्यक्ष रूप से पेश न करने की अनुमति के लिए कोर्ट से क्यों नहीं पूछा गया? कोर्ट ने आगे कहा, ‘अथॉरिटी को इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी।’
संजय सिंह से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और तभी से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को मनीष सिसोदिया की पेशी के तरीके पर कड़े स्वर में कहा कि अगर जेल प्रशासन आधे घंटे के अंदर मेल नहीं भेजता तो अगली सुनवाई में उसे लिखित स्पष्टीकरण कोर्ट को सबमिट करना होगा।
बता दें कि बीते वर्ष (अक्टूबर) AAP के पूर्व सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले संजय सिंह ने कहा था कि ईडी बिना किसी साक्ष्य के उन्हें गिरफ्तार कर रही है।
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