ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले 10 बार आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) के चक्कर लगाने पड़ते थे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी और इसमें काफी वक्त और पैसा भी बर्बाद होता था और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी आने के लिए आवेदनकर्ता को कई बार हफ़्तों तक इन्तजार करना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है। ड्राइविंग लाइसेंस लेना बेहद ही आसान हो गया है।

दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नये नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यहां पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने से ये नया नियम जारी कर दिया जाएगा

इस नियम के बाद आप को कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी साथ ही हर दिन का टेंशन खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिससे आपका समय बचेगा और आप एक निश्चित समय में ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के हकदार हो जाएंगे।

इस नये नियम में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनकर्ताओं की फायदा का खासा का ख्याल रखा गया है। हालांकि सरकार ने इसमें एक खास शर्त रखी है जिसके अनुसार जिस भी किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो पूरी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और जब आप इस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको बेहद ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा और इसके लिए आपको बार-बार रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में आपको कार चलाने के लिए जरूरी स्पेस, बायोमीट्रिक आईडी जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी साथ ही आपकी ड्राइवर ट्रेनिंग को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके आधार पर ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

दरअसल इन नियमों का पालन करने पर ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को मान्यता दी जाएगी। अगर DL ऐसे ही किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीख चुका होगा तब उसे ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर ही DL के लिए योग्य माना जाएगा। 

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