Supreme Court: Lutyens Zone में अपना बंगला बनाए रखने के मामले की सुनवाई, SC ने मानवीय आधार पर Sharad Yadav को दिया बंगला खाली करने का समय

Supreme Court: दिल्ली के Lutyens Zone में अपना बंगला बनाए रखने की मांग करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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Supreme Court: दिल्ली के Lutyens Zone में अपना बंगला बनाए रखने की मांग करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि शरद यादव के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर बंगला खाली कराने के लिए कुछ समय देना उचित होगा। आप इस पर निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करें।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने केन्द्र सरकार से कहा कि आप निर्देश लेकर बताएंगे। अब 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और मसले पर विचार किया जाएगा।

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Supreme Court: कोर्ट से समय मांगा

इस मामले पर शरद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने उनके स्वास्थ का हवाला देते हुए कहा कि उन्‍हें कुछ समय दिया जाए। मेरे मुवक्किल बंगला खाली करने को तैयार हैं। इसके लिए हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। वही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यादव मामले में सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं।

आज कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में शरद यादव की हाई कोर्ट में याचिका लंबित होने के आधार पर नहीं बल्कि उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर बंगला खाली न करने के मामले पर विचार करेंगे।

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अपील हाई कोर्ट में लंबित

शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनकी अयोग्यता के फैसले की अपील का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। मामले में अंतिम फैसला आने तक उनसे बंगला खाली नहीं कराया जा सकता है। बंगला खाली न करने के मामले में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की है।

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