उमेश पाल मर्डर से गुस्‍साए वकीलों की हड़ताल, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग

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Umesh Pal Murder Case
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Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल की हत्या के विरोध में हाईकोर्ट राजस्व परिषद और कैट के वकीलों ने हड़ताल की है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाने और पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। वकील कृष्ण कुमार पाल (उमेश पाल) की हत्या के विरोध में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, राजस्व परिषद बार एसोसिएशन और कैट बार एसोसिएशन के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीडि़त परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है।

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वकीलों के एक गुट ने डॉ.अंबेडकर चौराहे पर एकत्र होकर सामूहिक प्रर्दशन किया और दूसरे गुट ने कैंडल मार्च निकाला। इसके पूर्व हाईकोर्ट में आम दिनों की तरह सुबह 10 बजे से नवनियुक्त जजों की शपथ के बाद न्यायिक कामकाज की शुरूआत हुई। उसके बाद 11 बजे के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक में साढ़े 12 बजे से न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।

Umesh Pal Murder Case: बार एसोसिएशन के वकीलों ने रखी ये मांगें

Umesh Pal Murder Case: बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग का प्रस्ताव रखा। कहा गया कि पीडित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कहा गया कि बार एसोसिएशन वकील उनके परिवार के साथ है और हर कानूनी मदद मुहैया कराएगा।

इसके साथ ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई। जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। कार्यकारिणी ने घटना के विरोध में दोपहर 12.30 बजे के बाद एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।

Umesh Pal Murder Case: वकीलों के सुरक्षा की रखी मांग

इस मौके पर महासचिव नितिन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष स्वर्ण लता सुमन, संयुक्त सचिव प्रशासन सर्वेश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव पुस्तकालय अजय सिंह, संयुक्त सचिव प्रेस अमरेंदु सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव महिला अंजना चतुर्वेदी, सदस्य आशीष कुमार मिश्र, प्रीति द्विवेदी आदि मौजूद रहीं। पूर्व संयुक्त सचिव संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में वकीलों ने बार काउंसिल के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप अधिवक्ता सुरक्षा की मांग रखी।

वकीलों के एक गुट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। राजस्व परिषद बार एसोसिएशन में अध्यक्ष हर्ष नारायण शर्मा की अगुवाई में बैठक हुई। घटना की निंदा करते हुए हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग की गई। बैठक में महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार, संतोष तिवारी, कल्लन उर्फ विजय शंकर तिवारी, हरिश्चंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, रमेश पुंडिर, मनोज मिश्रा, नवीन कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।

कैट बार एसोसिएशन ने भी इस घटना की कड़ी निंदाकर हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र नायक, आशीष श्रीवास्तव, सुनील, अरविंद सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, मनोज उपाध्याय, सचिन उपाध्याय, शिवमंगल सिंह, लाखन सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे।

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Umesh Pal Murder Case: चर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी खबर

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल के अपहरण केस से जुड़े मुकदमे में आज फिर होगी सुनवाई होगी। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे से होगी सुनवाई। स्पेशल जज दिनेश शुक्ल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इसी मुकदमे की पैरवी के बाद घर लौटने पर उमेश पाल की हत्या की गई थी। उमेश पाल साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह थे। गवाही से रोकने के लिए साल 2006 में उनका अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उनसे राजू पाल मर्डर केस से कोई वास्ता ना होने का जबरन हलफनामा लिया गया था।

उमेश पाल ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद अतीक अहमद व उसके करीबियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। साल 2006 में दर्ज हुआ था अपहरण का मुकदमा। इस मुकदमे की सुनवाई इन दिनों प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। केस का ट्रायल अब आखिरी दौर में है। एक से दो हफ्ते में मुकदमे का ट्रायल पूरा हो सकता है। उमेश पाल इस मुकदमे में वादी थे।

Umesh Pal Murder Case: आशंका जताई जा रही है कि इस मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए ही उनकी हत्या कराई गई। उमेश पाल के कत्ल के बाद अब परिवार के लोग करेंगे मुकदमे में पैरवी। इस मुकदमे की सुनवाई day-to-day बेसिस पर हो रही है। गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और बचाव पक्ष को अपनी सफाई पेश करनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च से पहले फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

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